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अपराध

दिनांक 31.05.2025 को पुलिस थाना मनीकर्ण की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार “आर्ट कैफै एण्ड पार्वती होम स्टै” में दबिश की गई तथा कमरा न0 101 की नियमानुसार तलाशी के दौरान अरविन्द (20 वर्ष) पुत्र श्री विजु निवासी वलियाकुलंगरा, आलाप्पुड़ा (केरला) के कब्जा से *0.28 ग्राम एल. एस. डी. (LSD) व 12.33 ग्राम चरस* बरामद की गई है। इस संदर्भ मे आरोपी अरविन्द के विरुद्ध पुलिस थाना मनीकर्ण मे धारा 20,22 मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरांत बरामदा नशा की खरीद फ़रोखत का पता लगाया जा रहा है। अभियोग मे आगामी अन्वेशन जारी है।

मणिकर्ण के रशोल में ब्लाइंड हत्याकांड का दूसरा आरोपी की गिरफ्तारी इसी वर्ष 7-8 जनवरी की मध्यरात्रि को मणिकर्ण क्षेत्र के गांव रशोल में एक ब्लाइंड हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इस संदर्भ में 8 जनवरी को पुलिस थाना मणिकर्ण में अभियोग संख्या 04/25 अंतर्गत धारा 103, 109, 331(4), 311, 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त अभियोग में एक आरोपी को 16 जनवरी को गिरिफ्तार किया गया था तथा हत्या में संलिप्त एक अन्य आरोपी रिंकू आयु उम्र 31 वर्ष पुत्र मदन लाल, निवासी नौलथा, तहसील इसराना, जिला पानीपत (हरियाणा) की लगातार तलाश जारी थी जिसे 25 मई को कागदाना, जिला सिरसा (हरियाणा) से गिरफ्तार करने में स्थानीय पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी को 26 मई मंगलवार को माननीय अदालत कुल्लू में पेश किया गया, जहां से उसे 8 दिन तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। हर पहलू पर अन्वेषण जारी है।

विशेष अन्वेषण दल, जिला कुल्लू द्वारा दिनांक 25.05.2025 को गुप्त सूचना के आधार पर नियमानुसार एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया । मनाली कोर्ट परिसर के पीछे गोंपा रोड स्थित एक मकान में दबिश दी गई, जहाँ एक युवक किराये पर कमरा लेकर रह रहा था । दबिश के दौरान युवक के कब्जे से *44.920 ग्राम चिट्टा (हेरोइन)* बरामद की गई। आरोपी की पहचान संदीप सिंह (26 वर्ष) पुत्र श्री स्वरूप सिंह, निवासी जबोवाल, डाकघर भेगोनाल, तहसील पुलाथ, जिला कपूरथला (पंजाब) के रूप में हुई है । उक्त आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना मनाली में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत अभियोग पंजीकृत करकेआरोपी को हिरासत में लेकर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा रही है । साथ ही, बरामद नशे की खरीद-फरोख्त से संबंधित आपराधिक नेटवर्क और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की पहचान हेतु गहन जांच जारी है ।

*चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर गिरफ्तार:-* दिनांक 11.03.2025 को थाना मणिकर्ण के अंतर्गत पुलिस चौकी जरी के क्षेत्राधिकार के सरसाड़ी गांव में दो घरों में अज्ञात चोरों द्वारा गहनों एवं नगदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संदर्भ में पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच आरंभ की थी। अन्वेषण के दौरान उक्त घटना को अंजाम देने में मेहर सिंह उर्फ मेहरू पुत्र श्री उत्तम राम निवासी दलाशनी तहसील भूंतर जिला कुल्लू की संलिप्तता होनी पाई जा रही थी। उपरोक्त व्यक्ति पूर्व में भी कई चोरी की वारदातों में शामिल संलिप्त रहा है तथा घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग जाता था। कुल्लू पुलिस द्वारा उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। दिनांक 23.05.2025 को मेहरू उपरोक्त को उसके दो अन्य साथियों – विक्की बंगाली निवासी भियूली तथा राहुल निवासी सुहड़ा मोहल्ला मंडी के साथ जिला मंडी से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान मेहरू के ब्यान तथा विक्की की निशानदेही पर चोरी किए गए सभी गहनों को मंडी से बरामद कर लिया गया है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है।

*पुलिस थाना मनाली व पुलिस थाना बंजार में मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के अंतर्गत कुल तीन अभियोग पंजीकृत किए गए हैं:* *पुलिस थाना मनाली का मामला:* दिनांक 24.05.2025 को पुलिस थाना मनाली की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अलेउ में एक रिहायशी मकान में धरातल मंजिल में रह रहे किरायेदार अक्षय उर्फ सुखी (29 वर्ष) पुत्र श्री बंसी लाल गांव पीपली डाकघर डरबार तहसील सरकाघाट जिला मंडी व राकेश कुमार उर्फ रतनु (31 वर्ष) पुत्र श्री अशोक कुमार गाँव व डाकघर बडोह तहसील बडोह जिला कांगड़ा के कमरे में दबिश दी तथा कमरे की तलाशी के दौरान *11.290 ग्राम चिट्टा/ हेरोइन* बरामद की गई है। उपरोक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21,29 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरांत बरामदा नशा की खरीद फरोख़्त का पता लगाया जा रहा है । अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है । *पुलिस थाना बंजार का मामला:* दिनांक 24.05.2025 को पुलिस थाना बंजार में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दो अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनमें *पहले मामले* में पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान चिपनी गाँव में खेत में उगाई हुई *लगभग 2159 अफ़ीम के अवैध पौधों* को बरामद कर नष्ट किया गया तथा अन्वेषण के दौरान प्रारम्भिक तौर पर यह अवैध खेती संजीव कुमार निवासी गाँव चिपनी डाकघर बठाहड़ तहसील वन्जार के द्वारा करनी पाई जा रही है । *दूसरे मामले* में पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान चिपनी में ही खेत में उगाये हुए लगभग *463 अफ़ीम के अवैध पौधों* को बरामद कर नष्ट किया तथा इस सन्दर्भ में नामालूम व्यक्ति के विरुद्द अभियोग दर्ज किया गया है। उपरोक्त दोनों अभियोगों में आगामी अन्वेषण ज़ारी है।

आज दिनांक 22.05.2025 को जिला कुल्लू के विशेष अन्वेषण दल द्वारा एनएच-03 पर स्थित 16 मील में नाका बंदी के दौरान एक होंडा अमेज़ वाहन को चैकिंग के लिए रोका गया । चैकिंग के दौरान वाहन में सवार दो व्यक्तियों से *58 ग्राम चिट्टा (हेरोइन)* बरामद की गई है । गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निम्नानुसार की गई है: 1. गुरदीप कुमार (उम्र 28 वर्ष), पुत्र श्री राम पाल, निवासी गांव व डाकघर लाहा, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला (हरियाणा)। 2. हैप्पी (उम्र 35 वर्ष), पुत्र श्री राम कुमार, निवासी गांव व डाकघर लखनौरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला (हरियाणा)। दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना पतलीकुहल में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21, 25 और 29 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरांत बरामदा नशा की खरीद फरोख़्त से संबंधित नेटवर्क और अन्य संलिप्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

आज दिनांक 19.05.2025 को उदघोषित अपराधी सेल कुल्लू द्वारा अभियोग संख्या 358/19 दिनांक 06.12.2019 अधीन धारा 21 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना कुल्लू में वांछित उदघोषित अपराधी रामपाल (48 वर्ष) पुत्र श्री वेद पाल निवासी गांव व डाकघर 1033, भारण, तहसील मैहम जिला रोहतक (हरियाणा) को ओल्ड आई0 टी0 आई0 समीप सी0 आई0 ए0 स्टॉफ-1 रोहतक हरियाणा, में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है । रामपाल उपरोक्त को दिनांक 18.11.2024 को माननीय अदालत विशेष न्यायधीश-II कुल्लू द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित किया गया था।

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