दिनांक 24.01.2026 को पुलिस थाना भून्तर की टीम द्वारा जरड़ फोर लेन के समीप नाकाबंदी के दौरान एक वाहन संख्या HP-01B-7071 को नियमानुसार चैकिंग हेतु रोका गया । चैकिंग के दौरान वाहन में सवार हर्ष (24 वर्ष) पुत्र श्री प्रितम सिंह निवासी गांव व डाकघर समोह, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर तथा विशाल (26 वर्ष) पुत्र श्री हंस राज निवासी गांव व डाकघर गलमा, तहसील वल्ह, जिला मण्डी के कब्जे से *8 ग्राम हेरोइन/चिट्टा* बरामद किया गया । इस संदर्भ में उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना भून्तर में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21, 25 व 29 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही करने के उपरान्त बरामदा नशा की खरीद फरोख्त का पता लगाया जा रहा है । अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है ।
दिनांक 07.01.2026 को थाना बंजार क्षेत्र के अंतर्गत जिभी–गाड़ागुशैणी मार्ग पर मारपीट की घटना सामने आई। इस संबंध में पुलिस थाना बंजार में धारा 126(2), 115(2), 3(5) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के तहत निरोधात्मक कैद,,,, भुंतर, 21 दिसंबर। कुल्लू पुलिस द्वारा नशा माफिया के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। कई नशा माफिया को कुल्लू पुलिस लाखों का पीछे धकेल चुकी है। इसी कड़ी में खेम राज आयु 36 वर्ष पुत्र स्व0 गोपी राम निवासी गांव शाढ़ाबाई डाकघर बजौरा तहसील भुंतर जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, जिसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत 03 मामले दर्ज हुये थे, जिसमें उक्त खेम राज के कब्जे से हेरोइन/चिट्टा मादक पदार्थ बरामद किया गया था । खेम राज बार-बार एनडीपीएस के अभियोगों में गिरफ्तारी के बावजूद मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में गुपचुप तरीके से सक्रिय रूप से संलिप्त था । जिसके विरुद्ध जिला पुलिस कुल्लू द्वारा मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के तहत निरोधात्मक कैद हेतू प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था । जो सक्षम अधिकारी से निरोधात्मक कैद हेतू आदेश प्राप्त होने पर जिला पुलिस द्वारा खेम राज उपरोक्त को दिनांक 20 दिसंबर 2025 को भविष्य में मादक पदार्थों की तस्करी से रोकने के लिए जिला कारगार कुल्लू में तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत में भेज दिया गया है । अब तक 06 व्यक्तियों को मादक दवाओं और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम के अधीन निरोधात्मक कैद में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू पदम सिंह ने मामले की पुष्टि की हैं। उन्होंने कहा नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
दिनांक 08.12.2025 को पुलिस थाना भून्तर की टीम द्वारा हाथीथान गोल चौक के समीप नाकाबंदी के दौरान एक आल्टो कार (HP-34F-2977) को चैकिंग हेतु रोका गया। वाहन की नियमानुसार तलाशी के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों के कब्जे से *20 ग्राम हेरोइन/चिट्टा* बरामद की गई: 1. कुलदीप (23 वर्ष) पुत्र जीत सिंह, निवासी गांव खडाहन, डाकघर हुरला, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू। 2. सन्नी कुमार (34 वर्ष) पुत्र देस राज, निवासी गांव रुआडू, डाकघर पिपलागे, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू। 3. राज कुमार (33 वर्ष) पुत्र धर्म चन्द, निवासी गांव सुईभरा, डाकघर पिपलागे, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू। 4. शबीर सिंह (24 वर्ष) पुत्र चरण सिंह, निवासी गांव, डाकघर एवं तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब। 5. सन्नी (18 वर्ष) पुत्र चरण सिंह, निवासी गांव, डाकघर एवं तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, पंजाब। इस सन्दर्भ में उपरोक्त पाँचों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना भून्तर में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21, 25 एवं 29 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। बरामद नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त के संबंध में सुराग जुटाए जा रहे हैं तथा मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।