जिला कुल्लू में 493 शराब की बोतल बरामद
240 बीयर की बोतले भी की गई जब्त
पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला
जागृत हिमाचल।
जिला कुल्लू में नशा तस्करों पर कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं अवैध रूप से शराब के कारोबार पर भी पुलिस के द्वारा रोक लगाई जा रही है। इसी कड़ी में जिला कुल्लू में विभिन्न मामलों में पुलिस की टीम ने अंग्रेजी, देसी और बीयर की बोतल बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया और इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना मनाली व भुंतर में आबकारी अधिनियम के तहत दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। पहले मामले में लोक सभा चुनाव के लिए गठित की गई उडन दस्ता टीम के द्वारा क्लाथ में नाकाबन्दी के दौरान गाडी नंबर HP02K1026 की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इस गाड़ी से 12 बोतलें मार्का रायल स्टैग व 12 बोतलें मार्का बीयर बरामद की गई है। इस सन्दर्भ में गाडी में सवार सुचित कुमार गुप्ता निवासी गांव डुंगरी डाकघर व तहसील मनाली के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत थाना मनाली में अभियोग पजींकृत किया गया है। वही, दूसरे मामले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना भुंतर की टीम ने जिया में एक स्टोर से 192 बोतलें अग्रेजीं शराब, 262 बोतलें देशी शराब व 228 बोतलें बीयर बरामद की गई हैं। इस सन्दर्भ में राकेश निवासी जिया के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत थाना भुंतर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं तीसरे मामले में पुलिस थाना सैंज की टीम ने गुप्त सुचना के आधार पर गिरधारी लाल निवासी गांव देहुरी डाकघर बनोगी तहसील सैंज के घर से तलाशी के दौरान 27 बोतलें मार्का संतरा बरामद की गई है। इस मामले में आरोपी गिरधारी लाल के विरुद्ध थाना सैंज में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पजींकृत किया गया है।एसपी कुल्लू डॉक्टर गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन ने कहा कि पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। Kullu Police Himachal Pradesh Police