Explainer: एक राज्य से दूसरे राज्य में कितनी शराब ले जा सकते हैं? खुली या सीलबंद, कितनी इजाजत

हाइलाइट्स

अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो कितनी शराब ले जा सकते हैं?
शराब राज्य सूची में आती है, इसलिए इस पर हर राज्य के अलग-अलग कानून हैं.
रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में शराब की बोतल ले जाने की मनाही है.

How much liquor can you carry: शराब को लेकर सभी राज्यों के अपने-अपने कानून हैं. जैसे गुजरात और बिहार में शराब पर बैन है. तो यहां आप अगर कहीं से भी शराब लेकर गए तो आपको यहां के कानून के हिसाब से सजा हो सकती है. फिर भी ड्रिंक करने वाले लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेन, कार या फ्लाइट से जा रहे हैं तो कितनी शराब ले जा सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आपको इससे जुड़े नियम मालूम होने चाहिए. 

इसी तरह से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां आप निजी इस्तेमाल के लिए कुछ बोतलें ही खरीद सकते हैं. लिमिट से ज्यादा शराब खरीदकर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो यह अपराध के दायरे में आएगा. दरअसल, शराब राज्य सूची में आती है, इसलिए इस पर हर राज्य के अलग-अलग कानून हैं. 

ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं?
रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में शराब की बोतल ले जाने की मनाही है. साथ ही रेलवे शराब पीकर या कोई दूसरा नशा करके यात्रा करने की भी अनुमति नहीं देता. यानी आप शराब लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं. रेलवे एक्ट 1989 कहता है कि आप अगर ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा. रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 का कहना है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए गए तो आपको छह माह की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है. 

क्या ले जा सकते हैं कार में शराब?
अगर आप कार से यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ शराब ले जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसे लेकर हर राज्य के अपने अलग-अलग कानून हैं. जिन राज्यों में शराब बैन है, वहां आप शराब की एक बोतल भी लेकर नहीं जा सकते. जिन राज्यों में शराब बैन नहीं है, वहां आप कार में एक लीटर शराब ले जा सकते हैं. अगर आप तय मात्रा से अधिक शराब लेकर कार यात्रा कर रहे हैं तो पकड़े जाने पर पांच साल की जेल या फिर 5000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

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प्लेन में शराब ले जाने का क्या है नियम
फ्लाइट में चेक इन सामान के साथ कोई भी व्यक्ति पांच लीटर तक शराब ले जा सकता है. हालांकि शराब में अल्कोहल की मात्रा 70 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. फ्लाइट में अगर आप ऐसी शराब लेकर जाते हैं, जिसमें अल्कोहल 25 प्रतिशत से कम है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है. ऐसे में आप बैगेज पॉलिसी के तहत कितनी भी बोतलें ले जा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ कंडीशन भी हैं. पहली ये कि अल्कोहलिक बेवरेज रिटेल पैकेजिंग में होना चाहिए और इसकी पैकिंग इस तरह से होनी चाहिए कि ये डैमेज या लीक न हो. साथ ही कोई भी यात्री अपने साथ हैंडबैग में 100 एमएल तक शराब अपने साथ यात्रा के दौरान ले जा सकता है. अगर फ्लाइट के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती है. यह सुविधा केवल इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही उपलब्ध है. 

दिल्ली मेट्रो का क्या है कहना
पिछले साल दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमति वाली बात जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई. डीएमआरसी का कहना है कि एक यात्री दो सीलबंद बोतल शराब अपने साथ मेट्रो में ले जा सकता है. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यात्री मेट्रो की किसी भी लाइन में शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकते. आप सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर ही मेट्रो में शराब की बोतल ले जा सकते हैं. ध्‍यान रहे कि शराब की बोतल ले जाने की परमिशन है, पीने की नहीं. मेट्रो स्टेशन परिसर और ट्रेन में शराब पीने वाले यात्रियों पर एक्‍साइज एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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घर में कितनी बोतल रखने की अनुमति
कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी शराब पी सकता है. लेकिन वह एक निश्चित मात्रा से ज्यादा शराब को अपने घर में नहीं रख सकता. आबकारी विभाग के नियम भारत के अलग राज्यों में अलग होते हैं. दिल्ली में 18 लीटर शराब रख सकते है. इससे ज्यादा गैरकानूनी माना जाएगा. तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो आबकारी विभाग के नियम के अनुसार घर पर सिर्फ 750 एमएल की चार बोतल ही रख सकते हैं. 4 बोतल में से 2 भारतीय ब्रांड और 2 विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं. उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा शराब रखने के लिए सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, साथ ही सालाना 12 हजार रुपये भी चुकाने होंगे. उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है. शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती हैं.

हरियाणा में देशी शराब की 6, विदेशी शराब की 18 और बीयर की 12 बोतल घर पर रख सकते हैं. राजस्थान में 12 बोतल या फिर 9 लीटर विदेशी शराब रख सकते हैं. पंजाब में आप अपने घर में दो बोतल देशी या विदेशी शराब घर में रख सकते हैं. कर्नाटक में 18.2 लीटर देशी शराब, 9.1 लीटर विदेशी शराब, 4.5 लीटर फर्टिलिटी शराब, 9 लीटर फ्रूट वाइन, और 2.3 लीटर तक कर्नाटक में निर्मित शराब रख सकते हैं. इसी तरह भारत के अन्य राज्यों में भी नियम तय किए गए हैं. 

Tags: Alcohol, Delhi Metro, Indian railway, Liquor

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